एटीएस ने आरोपी मनीष गांधी, बलराम सिंह, ध्रुव सक्सेना, मोहित अग्रवाल, मनोज भारती, संदीप गुप्ता, अब्दुल जब्बार, राजीव उर्फ रज्जन तिवारी, संयोग सिंह उर्फ गोविंद, मनोज मंडल, बलराम सिंह, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव और त्रिलोक भदौरिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के जरिये अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपियों की हिरासत अवधि 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है।
एटीएस ने ध्रुव सक्सेना के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी फोन के जरिए भारतीय सेना की खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान भेजते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना के अलावा दिल्ली से की गई थी। सतना जिले के कोलगवां थाना इलाके से पकड़ा गया बलराम सिंह पाकिस्तान से मिले पैसे से कश्मीर के आतंकियों को सूचनाएं पहुंचाता था। ये लोग इंटरनेट कॉल को सेल्यूलर नेटवर्क में बदलकर दूसरे देशों में बैठे अपने आकाओं तक जानकारियां पहुंचाते थे।
जांच में सामने आया था कि आरोपी एक समानांतर टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे थे, जो आईएसआई की मदद के लिए तैयार किया गया था। एटीएस ने आरोपियों के पास से कई चाइनीज उपकरण और मोबाइल फोन, सिम बॉक्स, विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के प्री पेड सिम कार्ड, लैपटॉप और डाटा कार्ड बरामद किए थे। ये अवैध वीओआईपी ट्रैफिक के जरिए इंटरनेट से कॉल करते थे। इन एजेंटों को पकड़ने में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्रालय की टीआरए (टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनीटरिंग) सेल ने एटीएस की मदद की है।