केंद्र सरकार ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, दायेश सहित करीब 38 आतंकी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों को इस लिस्ट में शामिल किया है. इस सूची में सूची में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोकथाम एवं दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुपालन) आदेश 2007 की अनुसूची में दर्ज संगठनों को भी शामिल किया गया है.
जाकिर नाईक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 17 नवंबर 2016 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित सूची में डाला गया तो वहीँ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (खापलांग), एनएससीएन (के) एवं उससे जुड़े संगठनों को 28 सितंबर 2015 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित किया गया.
गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सूची में मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, नेशनल टाइगर्स फ्रंट आफ त्रिपुरा, लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्ट), स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया, दीनदार अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मर्कसवादी लेनिनवादी) पीपुल्स वार एवं उससे जुड़े संगठन शामिल हैं.
इसके अलावा, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, अल बदर, जमियत उल मुजाहिदीन, दुख्तरान ए मिल्लत, तमिलनाडु लिबरेशन आमीर्, तमिल नेशनल रिट्राइवल ट्र्रूप्स, अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज, कामतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन एवं उससे जुड़े संगठन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (खापलांग), एनएससीएन (के) स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया, उल्फा, नेशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड, दीमा हलाम दाओगाह :जोएल:, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पाटीर् आफ कांग्लीपाक, कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्लेई याओल कान्बा लूप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट आदि शामिल है.