1993 ब्लास्ट- अबू सलेम को उम्रकैद, ताहिर मर्चेंट-फिरोज को फांसी

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12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरीयल ब्लास्ट केस में आज मुंबई की टाडा कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित पांच दोषियों को सजा सुनाई है। टाडा कोर्ट ने इनमें से एक दोषी करीमुल्लाह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साजिश और हत्या के आरोप में दोषी पाए गए करीमुल्लाह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जज ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही इसपर दो लाख का जुर्मान भी लगाया है। इस फैसले के साथ ही भारत में सलेम को अबतक को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक मामला बिल्डर प्रदीप की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस केस में उसे उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है।

रियाज सिद्दीकी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। सिद्दीकी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। सीबीआई ने रियाज को उम्रकैद देने की मांग की थी। कोर्ट में फैसले के वक्त रियाज लगातार अपने वकील से बात कर रहा था।

वही फिरोज खान और ताहिर मर्चेट को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।  इस केस के एक दोषी मुस्तफा दौसा की हॉट अटैक से मौत हो गई है।

सीबीआई के वकील  दीपक साल्वी ने कहा है, ‘’आज टाडा कोर्ट ने इस मामले में दो दोषियों फिरोज खान और ताहिर मर्चेट को फांसी की सजा सुनाई है और बाकी को दो आरोपियों करीमुल्लाह शेख और अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक दोषी रियाज सिद्दीकी को दस साल की सजा सुनाई है।’’ उन्होंने कहा कि अबू सलेम को दो मामलो में उम्रकैद की सजा मिली है। अबू सलेम को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा दी है। लेकिन अगर भारत सरकार पुर्तगाल के साथ प्रत्यपर्णन की सन्धि को मानती है तो उसे सिर्फ 25 साल की सजा ही मिलेगी। ऐसे में अबू सलेम 12 साल जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उसे अब 13 साल ही जेल में रहना होगा।

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